कोर्ट ने सुनाई गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

कोर्ट ने सुनाई गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा
फाइल फोटो

यूपी कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी समेत दो को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया कोर्ट में दोपहर एक बजे जज दुर्गेश पांडेय ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 1996 में दर्ज गैंगस्टर मुकदमे में कार्यवाही शुरू की। प्रयागराज में ईडी ऑफिस से मुख्तार की वर्चुअल पेशी हुई। दूसरा अभियुक्त भीम सिंह कोर्ट में मौजूद रहा। लगभग पांच मिनट की सुनवाई के बाद ही जज ने दोनों अभियुक्तों को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया। जज के आदेश पर पुलिस ने भीम सिंह को हिरासत में ले लिया। इसके बाद कोर्ट दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई। दिन में ठीक दो बजे फिर कार्यवाही शुरू हुई। कोर्ट ने बताया कि दलीलों, साक्ष्यों, गवाहों व चार्जशीट से मुख्तार अंसारी व भीम सिंह की आपराधिक प्रवृत्ति का खुलासा हुआ। ऐसे में दोषियों को कड़ी सजा देना ही न्यायोचित होगा। जज ने दोनों को गैंग संचालित करने का दोषी बताते हुए फैसला सुनाया