नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, ओबीसी आरक्षण किया रद्द

निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला,
हाई कोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया,
ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी।
हाईकोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के भी दिए निर्देश, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक dedicated commission बनाया जाए तभी दिया जाए ओबीसी आरक्षण।
यूपी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण रद्द, तत्काल चुनाव कराने के निर्देश,
*कृष्णानन्द शर्मा*
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है. ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी. हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है.
उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का अहम फैसला आ गया है. हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया. अपने फैसले में हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है. ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी. हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है. यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है.